सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में रास्ता खोलने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान धरना देने को लोगों का अधिकार करार दिया था। अदालत ने किसी ऐसी जगह प्रदर्शन जारी रखने की सलाह दी थी, जहां यातायात बाधित न हो। कोर्ट ने मध्यस्थों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रास्ता निकालने को कहा था। शाहीन बाग में पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से जारी धरने की वजह से कालिंदी कुंज सड़क दोनों ओर से बंद है। इससे नोएडा से सरिता विहार आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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